पुरातन छात्र संघ

सूचना पट्ट  

संगठन

  पुरातन छात्र संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्य

संगठन एक गैर-लाभकारी संस्था होगी जो निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए कार्य करेगा :

  1. के.उ.ति.शि.सं. की लोकतांत्रिक और समावेशी परंपराओं की मूल अवधारणा को बनाए रखना और एएसीआईएचटीएस द्वारा अपनी गतिविधियों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना, जिसमें उन सभी विषयों पर केंद्रित वार्षिक और आवधिक व्याख्यान/सेमिनार/संगोष्ठी आदि का आयोजन शामिल है जो निहित मूल्यों के बारे में हमारी समझ को और स्पष्टता से प्रस्तुत करते है, जिससे विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता और प्रशंसा मिलती है ।
  2. के.उ.ति.शि.सं. के पुरातन छात्रों और के.उ.ति.शि.संस्थान के मध्य घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना -
  3. के.उ.ति.शि.संस्थान के पुरातन छात्रों के आपसी सहयोग से शैक्षणिक और सांस्कृतिक शिक्षा को उत्कृष्ट बनाने हेतु आपसी सहयोग एवं समन्वय को प्रोत्साहित करना ।
  4. के.उ.ति.शि.संस्थान के पुरातन छात्रों की भूमिका को पहचानना तथा आपसी समन्वय को प्रोत्साहित करना ।
  5. विश्वविद्यालय के साथ के.उ.ति.शि.संस्थान के पुरातन छात्रों के सहयोग एवं समन्वय से संस्था को होने वाले लाभों का एहसास करना तथा आवश्यकतानुसार रणनीतिक दिशाओं की पहचान कर उनका सहयोग लेना ।
  6. सामुदायिक सेवा में अवसर प्रदान करना तथा उन्हें भारत और विदेश में के.उ.ति.शि.संस्थान के सद्भावना दूत के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा सहयोग लेना ।
  7. शांति और निरस्त्रीकरण के मुद्दे को कायम रखने और संसार के समस्त लोगों में और राष्ट्रों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देने और विश्वविद्यालय को उचित सामग्री और बौद्धिक सहायता प्रदान करने में तथा विशेष रूप से इससे सम्बंधित अग्रणी अनुसंधान क्षेत्रों का पता लगाने और उसे प्रोत्साहित करने में प्रभावी समन्वयक के रूप में कार्य करना;
  8. के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्रों के बीच शैक्षणिक और व्यावसायिक वार्ता और नेटवर्किंग सुविधा प्रदान करना और के.उ.ति.शि.संस्थान छात्र समुदाय के लिए व्यावसाय के अवसर पैदा करने का प्रयास करना;
  9. पुरातन छात्रों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम और बातचीत आयोजित करना;
  10. के.उ.ति.शि.संस्थान के प्रतिष्ठित उन पुरातन छात्रों को सम्मानित करना, जिन्होंने अपने से संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान दिया है ।
 

पुरातन छात्र संगठन का मुख्य कार्यालय

संगठन का मुख्य कार्यालय के.उ.ति.शि.संस्थान मुख्य परिसर में स्थित होगा और संगठन का संचालन इस कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा।

पुरातन छात्र संगठन की सदस्यता के लिए पात्रता

पुरातन छात्र संगठन की सदस्यता हेतु आमंत्रित:

  1. जो पुरातन छात्र के.उ.ति.शि.संस्थान के पूर्णकालिक पुरातन छात्र रहे हैं और स्नातक/स्नातकोत्तर या एम.फिल./पी-एच.डी. के उपाधि धारक हों ।
  2. जो पुरातन छात्र के.उ.ति.शि.संस्थान के एकल निर्दिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम में कम से कम चार पूर्ण अधिसत्र के लिए लगातार पंजीकृत रहे हों;
  3. जिन्होंने के.उ.ति.शि.संस्थान में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो के रूप में कम से कम दो वर्षों तक लगातार काम किया हो;
  4. जिन्हें के.उ.ति.शि.संस्थान द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है। परन्तु उनके पास कोई मतदान अधिकार नहीं होगा;

के.उ.ति.शि.संस्थान का कुलपति "पुरातन छात्र संगठन का पदेन संरक्षक" होगा और इस कारण वह एक सदस्य के सभी विशेषाधिकारों से युक्त होगे, परन्तु उन्हें संगठन की किसी भी बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा। पुरातन छात्र संगठन का एक मुख्य सलाहकार होगा जो संस्थान का पुरातन छात्र या एक संकाय का सदस्य होना चाहिए।  .

सदस्यता पंजीकरण और शुल्क

जो लोग संविधान के खंड 4 के तहत के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन की सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, वे पंजीकरण प्रपत्र भरकर (व्यक्तिगत या इलेक्ट्रॉनिक रूप से) और रुपये का भुगतान करके.उ.ति.शि.संस्थान के कार्यालय में स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क 500 रु. भारत के बाहर (भूटान और नेपाल को छोड़कर) रहने वाले अनिवासी सदस्यों को आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में 20 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर का भुगतान करना होगा।

सामान्य सभा

 
  1. आम सभा, जिसमें के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन के सभी पंजीकृत सदस्य शामिल होंगे, जो संगठन का सर्वोच्च निकाय होगा और वर्ष में कम से कम एक बार सारनाथ, वाराणसी में बैठक करेगा।
  2. कुल सदस्यता का बीसवां हिस्सा सामान्य निकाय की बैठक का कार्यसाधक संख्या को पूरा करेगा। यदि बैठक की निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर कार्यसाधक संख्या नहीं है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी और 30 मिनट के बाद फिर से शुरू की जाएगी तब कार्यसाधक सदस्यों के संख्या की बाध्यता नहीं होगी।
  3. बशर्ते कि के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन के संविधान में कोई संशोधन करने के लिए बैठक आहूत न की गई हो, बैठक की शुरुआत में सदस्यता के छठे हिस्से की कार्यसाधक संख्या होना चाहिए और संशोधन दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति के साथ किया जा सकता है।
  4. संविधान में संशोधन के पक्ष में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सामान्य निकाय के पास बदलाव संबंधित सभी मामलों पर विचार करने निर्णय लेने और के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र के कामकाज के लिए एक व्यापक नीति ढांचा प्रदान करने की शक्ति होगी।
  5. के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आम सभा एक "कार्यकारी समिति" (जो "ईसी" के रूप में संदर्भित) का भी चुनाव करेगी। निर्वाचित ई.सी. का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।
  6. के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन के सभी पंजीकृत सदस्यों के पास मतदान का अधिकार होगा और वे कार्यकारी समिति के लिए चुने जाने के पात्र होंगे। कोई भी सदस्य लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए चुनाव में नामांकन नहीं करना चाहिए ।
  7. बैठक की कार्यसूची कार्यकारी समिति के अनुमोदन से महासचिव द्वारा तैयार की जायेगी। हालाँकि, सामान्य निकाय के सदस्य पहले से लिखित अनुरोध करके या बैठक के अंत में "अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव" के अंतर्गत विषय उठा सकते और कार्य सूची में किसी प्रस्ताव को शामिल करवा सकते हैं।
 

कार्यकारी समिति

 
  1. के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन का प्रबंधन तीन वर्षों के लिए आम सभा द्वारा चुने गए ग्यारह सदस्यों वाली एक कार्यकारी समिति में निहित होगा।
  2. के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु आवश्यकतानुसार बैठक करेगा परन्तु वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अवश्य होगी।
 

कार्यकारी समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

(ए) अध्यक्ष (एक)

(बी) महासचिव (एक)

(सी) कोषाध्यक्ष (एक)

(डी) सदस्य (आठ)

(ई) मुख्य सलाहकार, पुरातन छात्र मामले, के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन (पदेन सदस्य, मतदान के अधिकार के बिना)

के.उ.ति.शि.संस्थान के किसी भी कर्मचारी/कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं या के.उ.ति.शि.संस्थान प्रशासन का हिस्सा हैं, वे के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन की कार्यकारी समिति में सदस्य नहीं होंगे।

रिक्तियां:

कार्यकारी समिति) ईसी में स्थान रिक्त होने की स्थिति में, उसे भरा जा सकता है

  1. यदि ईसी की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो नामांकन द्वारा;
  2.  यदि ईसी की शेष अवधि 6 महीने या उससे अधिक है तो चुनाव द्वारा ।

निलंबन : यदि कोई सदस्य, के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन के हितों के विरुद्ध काम करता पाया जाता है या गंभीर दुर्व्यवहार में शामिल पाया जाता है, तो उसे के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन की कार्यकारी समिति द्वारा कारण बताओ नोटिस देकर एक अवसर प्रदान करके निलंबित किया जा सकता है। उसके आचरण को समझने के लिए आगामी आम सभा की बैठक में आगे इस विषय पर विचार होगा जो कार्यकारी समिति द्वारा निर्दिष्ट काल अवधि को रद्द करने का निर्णय ले सकती है। कार्यकारी समिति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए उसे ईसी या के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित या निष्कासित कर दिया जाएगा।

कार्यकारी समिति की शक्तियाँ एवं कार्य

कार्यकारी समिति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य होंगे:

  1. इसमें के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्रों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित करने की शक्ति होगी। इन विशेष आमंत्रितों को चुनाव आयोग में मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा।
  2. ईसी में सभी निर्णय उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाएंगे, किसी सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले को छोड़कर, जिसका निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों द्वारा किया जाएगा;
  3. बैठक की कार्य सूची अध्यक्ष के अनुमोदन से महासचिव द्वारा तैयार की जायेगी। हालाँकि, ईसी के सदस्य पहले से लिखित अनुरोध करके भी कार्य सूची में किसी विषय को शामिल करवा सकते हैं।
  4. आम सभा के समक्ष रखे गए वार्षिक बजट में प्रावधान के अधीन, ईसी के पास अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए वित्तीय शक्तियां होंगी। ईसी के पास (i) बैंक खाता खोलने की शक्तियां होंगी; (ii) धन प्राप्त करना और खर्च करना और (iii) खाते निरंतरताबनाए रखना
  5. ईसी इस संविधान के तहत के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन के साथ-साथ संस्थान पुरातन छात्रों के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार करेगा।
 
  1. पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ

अध्यक्ष

  1. अध्यक्ष संगठन की संपत्ति और हितों का संरक्षक होगा और उसके पास इस संविधान और इसके तहत बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रबंधित करने और बढ़ावा देने की सभी शक्तियां निहित होंगी।
  2. वह महासचिव के परामर्श से बैठक की तारीख, समय और स्थान तय करेगा और तदनुसार महासचिव ईसी/सामान्य निकाय/असाधारण बैठक/अपेक्षित बैठक की बैठकें बुलाएगा।
  3. बशर्ते कि यदि सामान्य निकाय की बैठक के लिए मांग की जाती है, तो उसे इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर तिथि, समय और स्थान तय करके निर्णय लेना होगा।
  4. वह ईसी, सामान्य निकाय की बैठकों और संगठन की असाधारण अपेक्षित बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

बशर्ते कि बैठकों की अध्यक्षता करते समय उसके पास केवल "निर्णायक मतदान" का अधिकार होगा।

  1. के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन के किसी भी खंड या उप-खंड की व्याख्या में किसी भी अस्पष्टता के मामले में ईसी सदस्यों के बहुमत द्वारा तय की गई व्याख्या प्रभावी होगी।
  2. अध्यक्ष या सचिव चेक जारी करने के लिए कोषाध्यक्ष के साथ सह-हस्ताक्षरकर्ता होंगे और अध्यक्ष संगठन के खाते के वार्षिक विवरण, संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक बजट के लिए भी सह-हस्ताक्षरकर्ता होंगे।

 महासचिव

  1. महासचिव संगठन की ईसी और आम सभा के निर्णयों को क्रियान्वित करेंगे।
  2. वह अध्यक्ष के परामर्श से तिथि, समय और स्थान के अनुसार ईसी, सामान्य निकाय और विशेष/अपेक्षित बैठकों की बैठकें बुलाएगा और बैठकों के कार्यवृत्त को सुरक्षित करेगा।
  3. वह के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन और ईसी सदस्यों के नाम, पते और व्यवसायों का रजिस्टर बनाए रखेगा।
  4. महासचिव सभी पत्राचार करेंगे, और संगठन के प्रकाशनों की तैयारी और वितरण का समन्वय करेंगे। वह सामान्य निकाय, ईसी और वार्षिक रिपोर्ट आदि की बैठकों के सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज मिनट्स बनाए रखेगा।
  5. वह खातों के वार्षिक विवरण, वार्षिक बजट और चेक आदि जैसे वित्तीय मामलों में कोषाध्यक्ष के साथ सह-हस्ताक्षरकर्ता होगा और ईसी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा संगठन के खातों का ऑडिट (अंकेक्षण) सुनिश्चित करेगा। वह ईसी और सामान्य निकाय की बैठकों में प्रस्तुत करने के लिए हर साल संगठन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

 कोषाध्यक्ष

  1. कोषाध्यक्ष संगठन के वित्तीय अभिलेख और खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।
  2. कोषाध्यक्ष, महासचिव/अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से संगठन के कोश का संचालन करेगा।
  3. वह खातों के वार्षिक विवरण, वार्षिक बजट और चेक आदि जैसे वित्तीय मामलों में महासचिव/अध्यक्ष के साथ सह-हस्ताक्षरकर्ता होगा।
  4. वह संगठन के ईसी/सामान्य निकाय खातों की बैठकों में वार्षिक बजट, खातों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा। 
  5. संगठन के खाते एक राष्ट्रीयकृत बैंक में रखे जाएंगे, जिसका संचालन महासचिव/अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस संबंध में सभी निर्णय संगठन के चुनाव आयोग के पास निहित हैं।
  6. संगठन के खातों का वर्ष में कम से कम एक बार लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण किया जाएगा। लेखापरीक्षक की नियुक्ति सामान्यतः सामान्य निकाय द्वारा की जाएगी।

खातों का ऑडिट

  1. एक लेखा परीक्षक संगठन के खातों के वार्षिक विवरण की जांच करेगा और परीक्षण के दौरान खातों और वाउचर और संबंधित रिकॉर्ड तक उसकी पहुंच होगी। ऑडिटर ने ईसी/सामान्य निकाय की जांच की है। खातों को इसमें रखने के लिए महासचिव को एक अलग और स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
 

के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन के प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट

  1. सदस्यता विवरण सहित के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन की गतिविधियों से संबंधित जानकारी के.उ.ति.शि.संस्थान / के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन की वेबसाइट के.उ.ति.शि.संस्थान आधिकारिक वेबसाइट का हिस्सा होगी और इसका अपना लोगों होगा जिस पर के.उ.ति.शि.संस्थान प्रतीक चिन्ह लिखा होगा। आवश्यकतानुसार के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन की एक स्वतंत्र वेबसाइट भी हो सकती है। के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन से उचित अनुमति के बिना कोई अन्य निकाय या संस्था के.उ.ति.शि.संस्थान के पुरातन छात्रों के प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं करेगी।
 

संशोधन

 
  1. के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन के संविधान में संशोधन आम सभा में उपस्थित कम से कम दो तिहाई के मतदान सदस्यों द्वारा किया जा सकता है।
  2. कोई भी संशोधन तब तक नहीं मान्य होगा, जब तक कि कोई आम बैठक न हो। आम सभा की शुरुआत में के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन सदस्यो की कार्य साधक अर्थात कुल सदस्यो का १/६ सदस्य उपस्थित होने चाहिए ।
  3. बैठक के लिए सूचना, ईसी द्वारा प्रस्तावित संशोधन के साथ वेबसाइट पर जारी की जायेगी। बैठक की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले। इसे के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन पर भी अपलोड किया जायेगा ।
  4. सामान्य निकाय के सदस्यों को ईसी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में परिवर्तन के लिए ईसी को लिखित रूप से और अग्रिम रूप से सुझाव देने का अधिकार होगा।
 

सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार

संगठन के सदस्य:

  1. पुरातन छात्रों को एक फोटो-पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा जिस पर सदस्यता संख्या अंकित होगी।
  2. के.उ.ति.शि.संस्थान पुस्तकालयों, खेल परिसर, व्यायामशाला, कैंटीन, कन्वेंशन हॉल, गेस्ट हाउस और अन्य सामान्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करने का विशेषाधिकार होगा, यदि कोई शुल्क लागू हो, उसके भुगतान पर संस्थान के सामान्य समुदाय के लिए सुलभ हैं।
  3. के.उ.ति.शि.संस्थान द्वारा आयोजित सम्मेलनों, सेमिनारों, सांस्कृतिक गतिविधियों, स्मारक व्याख्यान आदि में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
  4. लागू नियमों के अनुसार पुरातन छात्र सदस्य के अनुरोध पर एक अस्थायी कार स्टिकर प्राप्त करने का विशेषाधिकार होगा।
  5. सदस्य के अनुरोध पर के.उ.ति.शि.संस्थान की मानद सदस्यता मिलेगी।
  1. के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन की बैठकें
  2. प्रत्येक पंचांग वर्ष मे संगठन की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसे 'पुरातन छात्र आम सभा बैठक' कहा जाएगा, जिसमें सभी सदस्यों को ऐसी बैठकों की कार्य सूची के साथ 45 दिनों पूर्व सूचित किया जाएगा और तारीख, समय और स्थान भी निर्दिष्ट किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो विस्तृत कार्य सूची का अनुपालन किया जा सकता है।
  3. सामान्य निकाय की अन्य 'सामान्य' या 'असाधारण' बैठकें महासचिव द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से सभी सदस्यों को ऐसी बैठक के कार्य सूची के साथ 14 दिन की पूर्व सूचना देकर और तारीख, समय निर्दिष्ट करके बुलाई जा सकती हैं।
  4. आम सभा की बैठक/असाधारण बैठक के लिए कम से कम 25 सदस्यों द्वारा लिखित/ऑनलाइन अनुरोध भी किया जा सकता है। ऐसा अनुरोध संगठन के अध्यक्ष को संबोधित किया जाना चाहिए और अनुरोध प्राप्त होने पर वह महासचिव से एक महीने के भीतर अपेक्षित बैठक बुलाने के लिए कहेगा।
  5. बैठक के लिए आवश्यक कार्य साधक संख्या अर्थात् कुल सदस्यों का बीसवां हिस्सा होना चाहिए। यदि निर्धारित समय, तिथि और स्थान पर कार्य साधक संख्या पूरी नहीं है, तो बैठक स्थगित की जा सकती है और 30 मिनट के बाद फिर से शुरू की जा सकती है, तब कार्य साधक संख्या की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, उस बैठक के मामले में जिसके कार्य सूची में उद्धृत के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन के संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन के कुल सदस्यों के छठे हिस्सेदरों के कार्य साधक संख्या की आवश्यकता होगी, भले ही स्थगित बैठक 30 मिनट के बाद फिर से शुरू हो।
  6. महासचिव द्वारा दर्ज की गई बैठकों के बैठक का कार्य वृत पर अध्यक्ष द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और बैठक के एक महीने के भीतर इसे के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन की वेबसाइट पर डालकर या ई-मेल के माध्यम से भेजकर सभी सदस्यों को वितरित किया जाएगा अथवा दोनों आपत्तियां, यदि कोई हों, सदस्यों द्वारा एक महीने के भीतर महासचिव को सूचित की जा सकती हैं।
  7. पिछली बैठक के कार्यवृत्त को अगली बैठक में महासचिव द्वारा पुष्टि के लिए रखा जाना चाहिए, साथ ही उन बिंदुओं पर एक संक्षिप्त कार्रवाई रिपोर्ट भी रखी जानी चाहिए जिन पर ईसी द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है।
 

के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन बैठकों और निर्णय लेने के लिए फोन करें ।

  1. उपरोक्त खंड 9, 13 और 13 के तहत उल्लिखित संगठन की बैठकें उसमें निर्दिष्ट तरीके से बुलाई जाएंगी। हालाँकि, आपातकालीन बैठकें कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित समय से कम समय की सूचना पर बुलाई जा सकती हैं।
  2. संगठन या ईसी की बैठकों में सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से ही लिए जाएंगे। समान मतदान की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा।
 

मुख्य सलाहकार, पुरातन छात्र विषय, के.उ.ति.शि.संस्थान

 
  1. के.उ.ति.शि.संस्थान प्रशासन द्वारा नामित मुख्य सलाहकार (पुरातन छात्र विषय) ईसी का पदेन सदस्य होगा और के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्र संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में पुरातन छात्रों और के.उ.ति.शि.संस्थान समुदाय के बीच एक आधिकारिक संबंध स्थापित करेगा । मुख्य सलाहकार को के.उ.ति.शि.संस्थान का पुरातन छात्र होना चाहिए जो शिक्षक या अनुसंधान विभाग के सदस्य के रूप में में सेवारत हो।
  2. यह विवरण 5 नवंबर, 2014 को आयोजित के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्रों की आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया और इसे कुछ संशोधनों के साथ 1 जनवरी, 2018 को आयोजित के.उ.ति.शि.संस्थान पुरातन छात्रों की सामान्य निकाय बैठक द्वारा फिर से अनुमोदित किया गया।

सूचना पट्ट

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